प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पात्रता धारी कारीगर को मिलेगा 3 लाख तक का ऋण....
कौन होगा पात्र- कैसे करे आवेदन -क्या है योजना की शर्ते- पढ़े खबर विस्तार से...
आनंद राठौर चिचोली-
चिचोली मीडिया :- पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रारम्भ की गई है।
योजना मे 13000 करोड़ रु के बजट का प्रावधान है!
18 पारंपरिक व्यवसाय इस योजना मे शामिल किये गये है!
योजना के तहत ,शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाणपत्र और आईडीकार्ड पहचान के बतौर प्राप्त होगा।
योजना के क्रियाव्यवन के तहत
पहले चरण में 1 लाख रु तक की और दूसरे चरण में 2 लाख रु तक की सहायता महज 5% की ब्याज दर प्रशिक्षित हितग्राहीयो को मिलेगी!
विश्वकर्मा योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण, टूलकिट लाभ, डिजिटल लेनदेन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट भी हितग्राहीयो को प्राप्त होगा!
इन्हे मिलेगा लाभ:-
1. कारपेंटर
2. नाव बनाने वाले
3. अस्त्र बनाने वाले
4. लोहार
5. ताला बनाने वाले
6. हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
7. सुनार
8. कुम्हार
9. मूर्तीकार
10. मोची
11. राज मिस्त्री
12. डलिया, चटाई, झाड़ बनाने वाले
13. पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले
14. नाई
15. मालाकार
16. धोबी
17. दर्जी
18. मछली का जाल बनाने वाले
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए निम्न योग्यता और शर्तें हैंः
ऊपर बताए गए 18 पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक क्षेत्र में कार्य करने वाले भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन के दौरान आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक ने पिछले 5 साल के दौरान स्व-रोजगार या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए केंद्रीय/राज्य-आधारित समान योजनाओं जैसे कि पीएम स्वनिधि, PMEGP, मुद्रा के तहत लोन न लिया हो। अगर आवेदक ने मुद्रा और स्वनिधि का अपना लोन पूरी तरह से चुका दिया है, वे पीएम विश्वकर्मा के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते
हैं। लोन अप्रूवल की तारीख से अवधि कैलकुलेट की जाएगी। किसी भी सरकारी सेवा (केंद्र/राज्य) में कार्यरत आवेदक और उसके परिवार के सदस्य (पति/पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे) इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं।
इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन और लाभ परिवार के केवल एक सदस्य तक को ही मिलेगा।
पहला चरण के तहत आवेदक को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आधार एवं मोबाईल नंबर के द्वारा पंजीकरण कराना होगा!
.दूसरे चरण मे सत्यापन का कार्य होगा ! सम्बधित ग्राम पंचायत / शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम / नगर पालिका) के द्वारा सत्यापन किया जायेगा ।इसके अलावा,जिला कार्यान्वयन समिति के द्वारा सत्यापन (DIC)
स्क्रीनिंग कमिटी (State Level) के द्वारा भी सत्यापन किया जायेगा ।
तीसरे चरण की प्रक्रिया के तहत आवेदक का पीएम विश्वकर्मा ईद सर्टिफिकेट कार्ड जनरेट होगा!
चौथे चरण के तहत पांच दिवसीय लघु प्रशिक्षण - एवं 15 000 टूलकिट व्हाचर dbt के माध्यम से प्राप्त होगा! योजना के पांचवी चरण मे स्कल्स सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा ! चरण की प्रक्रिया में पांच दिवसीय प्रशिक्षण के बाद ₹100000 का लोन लेने की पात्रता दी जाएगी। और योजना की आखिरी चरण सातवें चरण में लोन की द्वितीय किस्त- 15 दिवस का प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात हितग्राही को व्यवसाय में डिजिटल ट्रांजेशन अपनाने पर अतिरिक्त 2 लाख का लोन की पात्रता कुल 3 लख लोन की पात्रता दी जाएगी!
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